फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Haryana: ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, कॉमन कैडर चुनने के लिए 6 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल

Wed, 01 Jul 2026 05:13 PM IST
Naveen अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

व्यवस्था हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 के तहत लागू की गई है, जो 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों पर लागू होता है। जो कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनेंगे।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती ग्रुप-डी कर्मचारियों को कॉमन कैडर को लेकर विकल्प मिल गया है। अब पात्र कर्मचारी 6 से 20 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर यह तय कर सकेंगे कि वे कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हैं या अपने संबंधित विभाग के सेवा नियमों के तहत काम करना चाहते हैं। यह फैसला हजारों ग्रुप-डी कर्मचारियों पर लागू होगा।

विज्ञापन


मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित होगी। कर्मचारी केवल एचआरएमएस (एचआरएमएस) में दर्ज अपने मोबाइल नंबर के जरिए ही पोर्टल पर लॉग-इन कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी 6 से 20 जुलाई के बीच अपना विकल्प दर्ज नहीं करता, तो उसे स्वत: कॉमन कैडर में बने रहने की सहमति माना जाएगा।

यह व्यवस्था हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 के तहत लागू की गई है, जो 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों पर लागू होता है। जो कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनेंगे, उन पर इसी अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे। वहीं, कॉमन कैडर से बाहर आने वाले कर्मचारियों पर उनके संबंधित विभागों के सेवा नियम लागू होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें