पंजाब सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे जल संकट के मद्देनजर पानी की पाइपों के जरिए वाहन और फर्श धोने पर रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को नगद जुर्माना और पानी का कनेक्शन काटने जैसी सजा का सामना करना पड़ेगा।
यह आदेश प्रदेश के शहरी क्षेत्र के लिए जारी किए गए हैं। लोकल बॉडीज विभाग की ओर से सभी निगमों के मेयर, कमिश्नर, क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर, नगर काउंसिल/नगर पंचायतों के अधिकारी को आदेश पत्र भेजा गया है। पंजाब सरकार ने अप्रैल, 2016 में भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया था।
पत्र में कहा गया है कि ऐसे समय में जब देशभर में जल संकट है और पानी के लिए लोग दूसरे राज्यों में विस्थापित हो रहे हैं। ऐसे हालात में यह देखने में आ रहा है कि कुछ लोग सीधे पानी की पाइपों से अपने वाहन और घरों के फर्श धोने का काम कर रहे हैं।
यह सीधे तौर पर पानी का दुरुपयोग है। पाइप लगाकर सीधे वाहन धोने और घरों में फर्श धोने वालों पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना, दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन करने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और दोबारा पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूल कर ही कनेक्शन जोड़ा जाएगा। इस आदेश के तहत, पौधों को पानी देने का समय भी शाम 5 बजे तय किया गया है।