शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चंडीगढ़ में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
साथ ही कहा है कि संबंधित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि शहर के भीतर किसी भी तरीके से प्लास्टिक कैरी बैग्स का प्रयोग न किया जाए। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति से 5 हजार रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना भी वसूला जाए।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान एनजीटी ने कहा कि किसी भी तरह के मकसद के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषित करने के लिए प्रत्येक बार आर्थिक तौर पर दंडित किया जाए।
ट्रिब्यूनल ने यह गौर किया कि शहर में प्रतिदिन 370 मीट्रिक टन कचरा निकलता है जिसको वैज्ञानिक तौर पर निपटारा नहीं किया जाता है।