चुनाव आयोग ने 19 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक देश भर में एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई है। इस संबंध में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस करुणा राजू ने बताया कि जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126ए के अनुसार 19 अक्तूबर शाम 6:30 बजे से लेकर 21 अक्तूबर शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता।
आयोग की हिदायतों के बारे में डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, केंद्र /राज्य सरकारों /सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों या पब्लिक लिमिटड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों /डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित के पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, सेहत बीमा कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज और एमपी/ एमएलए द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।