चंडीगढ़। हेरोइन रखने के मामले में आरोपी साहिल रावत को जिला अदालत ने जमानत दे दी। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी का केस लड़ने वाले वकील पलविंदर सिंह लक्की ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है। आरोपी के खिलाफ पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
सेक्टर-31 थाना पुलिस एरिया में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम शाम 5.20 बजे सेक्टर-47सी स्लिप रोड के पास पहुुंची तो एक युुवक संपर्क सेंटर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। युवक पुलिस को देखकर वापस मुड़कर जाने लगा। पुलिस ने शक होने पर युवक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 9.10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।