चंडीगढ़। हेरोइन तस्करी में फंसाने की धमकी देकर 14 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी कांस्टेबल शिवकुमार की जमानत याचिका को सीबीआई अदालत ने वीरवार को मंजूर कर लिया। कुछ दिन पहले आरोपी ने जमानत याचिका दायर कर कहा था कि उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उसने न तो रिश्वत मांगी है और नहीं उससे किसी प्रकार की रिकवरी हुई है इसलिए उसकी जमानत याचिका को मंजूर किया जाए।
15 जून 2020 को मलोया निवासी दीपक साहनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में दीपक ने बताया था कि वह अपने घर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कोरोना की सख्ती के कारण पुलिस के वहां आने पर दीपक अपने घर भाग गया। आरोपी रजत दीपक को पुलिस का नाम लेकर बीटबॉक्स ले गया। जहां पर कांस्टेबल नसीम खान, शिव कुमार और कृष्ण मलिक ने उसे हीरोइन बेचने का पर्चा दर्ज करने की धमकी दी। रजत ने दीपक से छोड़ने के एवज में 20 हजार रुपये मांगे। उसके बाद 14 हजार रुपये में समझौता तय हुआ। इसके बाद दीपक ने मामले की सूचना सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर 19 जून को रजत को गिरफ्तार किया था।