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अनाज मंडी ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला: पूर्व मंत्री आशु के करीबी इंदी की जमानत याचिका SC से भी खारिज

Sat, 03 Dec 2022 12:52 AM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

इंदरजीत की जमानत याचिका जिला सेशन कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रद्द हो चुकी थी। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अनाज मंडी ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में नामजद पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू के नजदीकी इंदरजीत सिंह इंदी की जमानत याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज कर दी गई। इंदरजीत सिंह इस मामले में फरार चल रहा है और इस मामले का मुख्य सूत्रधार है। विजिलेंस की टीमें पूर्व मंत्री आशू के पीए मीनू पंकज मल्होत्रा और इंदरजीत सिंह की तलाश में छापेमारी कर रही हैं।

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इससे पहले इंदरजीत की जमानत याचिका जिला सेशन कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रद्द हो चुकी थी। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया। अब इंदरजीत सिंह के साथ-साथ मीनू पंकज मल्होत्रा की मुश्किलें भी बढ़ेंगी।

विजिलेंस अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे है और दोनों को भगोड़ा करार देने के मामले की 24 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इसके साथ-साथ तेलू राम बांसल ठेकेदार की मुश्किलें भी अभी तक बढ़ी हैं। शनिवार को अगर उनकी जमानत याचिका मंजूर होती है तो कुछ राहत मिलने के आसार हैं।

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