संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। जिला अदालत ने साइबर ठगी के मामले में आरोपी जीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) निवासी जीत सिंह को छह महीने पहले साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि उसने कमीशन के लालच में अपना बैंक अकाउंट ठग गिरोह को उपलब्ध करवाया था।
अदालत ने कहा कि आरोपी साइबर ठगी के नेटवर्क का हिस्सा है और अगर उसे रिहा किया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला राज कुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार 23 सितंबर 2024 को उसे एक कॉल आई जिसमें नौकरी का ऑफर दिया गया। कॉल करने वाले ने अगले दिन उसका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और बताया कि वह सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद ऑफर लेटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सैलरी अकाउंट खुलवाने के नाम पर उससे 60 हजार रुपये ठग लिए गए। बाद में जब राज कुमार को ठगी का अहसास हुआ तो उसने पुलिस से शिकायत की। जांच के दौरान पुलिस ने 11 अप्रैल 2025 को बैंक खाता उपलब्ध करवाने के आरोप में में जीत सिंह को गिरफ्तार किया था।