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दहेज उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी सेक्टर-5 कुरुक्षेत्र निवासी अमित पूनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला 23 दिसंबर 2019 का है। सेक्टर-19 निवासी नैना सभ्रवाल की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 10 दिसंबर 2017 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ उसकी अमित पूनिया से शादी हुई थी। कुछ समय बाद नैना के ससुर, सास और पति कार लाने के लिए परेशान करने लगे। नैना ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने शादी पर 25 लाख रुपये खर्च किए थे। उसके पिता कार नहीं दे सकते थे। ससुर को सोने की अंगूठी, सास को डायमंड के ईयररिंग दिए थे।
उसने बताया था कि कार के लिए तीनों उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उसका पति शराब पीकर उसे मारता है। सास ने भी कई बार प्रताड़ित किया। आरोपी उसके फोन कॉल भी रिकॉर्ड करते थे। 31 दिसंबर 2018 को आरोपी अमित शराब पीकर आया। उसने फोन कॉल रिक़ॉर्डिंग के बारे में पूछा तो आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आरोपी नशे में किचन से चाकू लेकर आया उसे मारने की कोशिश करने लगा। पीड़िता ने भाग कर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, उसके बाद इसकी सूचना अपने परिवार को दी। इसके बाद उसके माता-पिता उसे चंडीगढ़ ले आए और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी ससुर लक्ष्मीचंद पूनिया, सास संतोष पूनिया और पति अमित पूनिया के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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