ट्रिब्यून चौक पर एक युवक को रॉड से पीटने के मामले में चार महीने बाद आरोपी युवती को जिला अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई है। यह जमानत आरोपी युवती को एडिशिनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव जोशी की अदालत से पचास हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली है। बता दें कि महिला ने इससे पहले दो जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी, जिसको नौ जुलाई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि युवती को झूठा फंसाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, महिला को झगड़े के समय इंजरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसको कहानी में शामिल नहीं किया। अगली सुनवाई पर मामला चार्ज के लिए रखा गया। चार्ज पर 31 अक्तूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि 25 जून 2019 को पुलिस ने मोहाली निवासी युवती (25) को ट्रिब्यून चौक से गिरफ्तार किया था।