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रामदेव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, SP को जांच के आदेश

Fri, 08 Apr 2016 06:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक।
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रामदेव - फोटो : getty
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सद्भावना सम्मेलन के दौरान सिर कलम करने वाला बयान देने पर बाबा रामदेव के खिलाफ दायर याचिका पर रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसपी को मामले की जांच के आदेश दिए और 30 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
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गौरतलब है कि सद्भावना सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने के मामले में स्वामी रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर एसपी ऑफिस में शिकायत देने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बतरा अब कोर्ट पहुंच गए थे। 

बतरा ने एसीजेएम अश्विनी कुमार की कोर्ट में स्वामी रामदेव पर केस दर्ज करने की याचिका दायर की। याचिका को स्वीकार कर लिया गया और शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को ही पूर्व मंत्री को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया। 
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रोहतक में 3 अप्रैल को नई अनाज मंडी में सद्भावना सम्मलेन रखा गया था। बतरा का आरोप है कि सम्मेलन में मंच से रामदेव ने भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने मंच से कहा है कि अगर देश में कानून नहीं होता तो भारत माता की जय नहीं बोलने वाले एक नहीं, बल्कि लाखों के सिर काट देते।

इस बयान पर पूर्व मंत्री व अन्य 9 लोगों ने एसपी शशांक आनंद के कार्यालय में शिकायत दी थी। 

शिकायत में रामदेव के खिलाफ माहौल बिगाड़ने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। एसपी ने मामले में जांच कराकर केस दर्ज कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन केस दर्ज नहीं होने पर पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बतरा अब कोर्ट पहुंच गए हैं।
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