चंडीगढ़। जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी ऑटो चालक को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। ऑटो चालक कजहेड़ी निवासी 43 साल के अब्दुल समद को अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया था। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-36 थाना पुलिस ने साल 2022 में ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में मां ने बताया कि ऑटो चालक उनकी बेटी को स्कूल से घर छोड़ता था। चार अगस्त 2022 को छुट्टी होने के काफी देर बाद उनकी बेटी घर पहुंची। बच्ची घर आते ही मां से लिपट रोने लगी। उसने मां को बताया कि ऑटो वाले ने झूले झुलाने और चिप्स खिलाने की बात कहकर पार्क ले गया, जहां उसके साथ गलत हरकत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।