चंडीगढ़। शराब ठेका हासिल करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कार्रवाई एक्साइज विभाग की शिकायत पर की गई। जानकारी के अनुसार सेक्टर-37डी स्थित एक कंपनी को एक्साइज पॉलिसी 2024-25 के तहत लाइसेंसिंग यूनिट-42 का ठेका 6.51 करोड़ रुपये में आवंटित हुआ था। नियमों के तहत 13 प्रतिशत राशि जमा करानी थी, जिसमें 5 प्रतिशत बैंक गारंटी शामिल थी। कंपनी ने 28 अप्रैल 2024 को 32.60 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कराई। सितंबर किस्त में डिफॉल्ट के बाद ठेका रद्द कर दिया गया। बैंक ने गारंटी जारी न होने की पुष्टि की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस ने होशियारपुर निवासी गुरिंदर सिंह और झुझार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।