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405 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार दोषी को दो साल सजा, 40 हजार जुर्माना

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चंडीगढ़। 405 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार दोषी विकास को जिला अदालत ने दो साल कैद की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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मामला 10 अगस्त 2017 का है। सेक्टर-39 थाना की पुलिस चोरी की वारदात को ध्यान में रखते हुए सेक्टर-41 गुरुद्वारा के पास गाड़ी पार्क करके पैदल गश्त कर रही थी। जैसे ही गश्त करते हुए वह शिवालिक पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे तो शाम के करीब साढ़े सात बजे सरकारी फ्लैट की ओर से एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और पीछे मुड़ गया। शक पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पीठ पर टांगे बैग में एक लिफाफे में रखी 405 ग्राम चरस बरामद की। पूछने पर वह कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा पाया। उसने अपनी पहचान सेक्टर-41 निवासी विकास के रूप में बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था।
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