चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने केंद्र सरकार की ओर से जारी कोविड-19 के नए दिशा-निर्देश को वीरवार से शहर में लागू कर दिया है। इसके तहत प्रशासन ने शहर के सिनेमा हॉल और थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी है। वहीं, स्वीमिंग पूल को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी गई है।
यह आदेश यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा की ओर से जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देश एक फरवरी से प्रभावी हो जाएंगे। यह 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। इसके मुताबिक अन्य राज्यों के लिए आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, न ही इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत होगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम को हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। अब बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी। नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों को अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।
स्वीमिंग पूल के लिए मंत्रालय जारी करेगा एसओपी
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित एसओपी जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।