अंतिम परिणाम जारी होने के आठ माह बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे 5500 पुरुष सिपाही अभ्यर्थियों में से 3087 को हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात नियुक्ति आदेश जारी किया है। आनन-फानन आदेश में इन अभ्यर्थियों को सुबह चार बजे सोशल मीडिया पर नोटिस डालकर सोमवार सुबह नौ बजे करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।
मुख्यालय और हरियाणा आर्म्ड पुलिस के निर्देश के बाद सभी एसपी ने इस संबंध में सोशल मीडिया में इसका प्रचार किया। हालांकि, नियुक्ति की निजी तौर जानकारी नहीं मिलने के चलते पहले दिन 2400 अभ्यर्थी ही मधुबन अकादमी पहुंचे। जो अभ्यर्थी पहले दिन नियुक्ति के लिए नहीं पहुंच सके, उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस ने दो दिन का मौका दिया है। हालांकि, इसके लिए अभ्यर्थियों को सोमवार को अकादमी नहीं पहुंच पाने का वाजिब कारण देना होगा। हरियाणा आर्म्ड पुलिस के आईजी सतेंद्र गुप्ता ने कहा जो अभ्यर्थी नहीं आ पाए हैं, वह अकादमी में आकर नियुक्ति दे सकते हैं।
2020 में निकली थी भर्ती, आठ माह से था नियुक्ति का इंतजार
13 दिसंबर 2020 को 5500 पुरुष सिपाही पदों की भर्ती के विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 8 लाख, 39 हजार युवाओं ने आवेदन किया था। पुरुष सिपाही भर्ती का पेपर 7 अगस्त 2021 को लीक हो गया था। इसके बाद दोबारा 30 अक्तूबर, एक व दो नवंबर 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई। इसमें 3 लाख 89 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। जून 2022 में आयोग ने इसका अंतिम परिणाम जारी किया। इसके बाद से अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। आयोग के परिणाम जारी करने में इक्वी परसेंटाइल फार्मूला अपनाने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
5500 पुरुष सिपाही भर्ती में 3082 अभ्यर्थियों के बायोमीट्रिक निशान का मिलान हो गया था, इसलिए उनकी सूची पुलिस विभाग की दे दी गई। अब शेष अभ्यर्थियों के बायोमीट्रिक निशान मिलान की रिपोर्ट भी ली जाएगी। जल्द ही उनकी रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। - भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
5500 पुलिस सिपाही भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती नियमों के अनुसार है और कानून के अनुरूप ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। 1100 महिला सिपाही भर्ती की चयन प्रक्रिया हाईकोर्ट के विचाराधीन है। इसे कोर्ट के आदेशानुसार आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। - बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता, हरियाणा।