हरियाणा में 1396 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
अंबाला निवासी राजीव एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिला कर आरोप लगाया है कि इन पदों को भरने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है। उसमें पीएचडी धारकों को जगह नही दी गई है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग(HPSC) की ओर से जारी विज्ञापन में नेट और एचटेट को ही योग्य करार दिया गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जसबीर सिंह एवं एचएस सिद्धु पर आधारित खंडपीठ ने हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई के दौरान उन्हें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।
दाखिल याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने 30 सितंबर 2013 को इन नियुक्त के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद हरियाणा लोकसेवा आयोग ने 24 जनवरी को इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया।
इसमें सिर्फ नेट और एचटेट योग्यता वाले को ही जगह दी गई। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि 1696 सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए पीएचडी धारकों को भी योग्य माना जाए।