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रेडियो कैब का परमिट चाहिए तो करें आवेदन

Wed, 30 Jul 2014 11:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा सरकार ने गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में ‘रेडियो कैब’ शुरू करने के लिए कांटैक्ट कैरिज परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन भी मांगे गए है। आवेदन संबंधित सचिव आरटीए के कार्यालय में किया जा सकता है।
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योजना की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि ‘रेडियो कैब’ स्कीम में तीन श्रेणी की कैब के परमिट दिए जाएंगे। इसमें इकोनोमी, लग्जरी और सुपर लग्जरी कैब शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदक कंपनी एक्ट, 1956 के तहत एक कंपनी हो सकती है या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या फर्म होनी चाहिए।
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ये होंगी शर्तें

आवेदक के पास पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और कम से कम पांच टेलीफोन लाइनों से युक्त कंट्रोल रूम होना चाहिए। इसके अलावा, पूरी तरह से संचालित वाहनों को ट्रैक करने के लिए जीपीआरएस उपकरण होने चाहिए, जिसे आरटीए सचिव के कार्यालय से जोड़ा जा सकता है।

प्रत्येक ऑपरेटर को गुड़गांव और फरीदाबाद में कम से कम 20 कैब और पंचकूला में पांच कैब होनी चाहिए। कैब में इलेक्ट्रानिक मीटर और मोबाइल रेडियो लगा होना चाहिए। वाहन नए होने चाहिए, जिसे पांच साल में बदलना अनिवार्य है। मोटर कैब पर दोनों तरफ विज्ञापन की अनुमति भी दी जाएगी।
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यह होगा किराया

इकोनॉमी कैब के लिए राज्य सरकार ने 12.50 रुपये प्रति किलोमीटर, लग्जरी के लिए 20 रूपये प्रति किलोमीटर और सुपर लग्जरी कैब के लिए 30 रुपये प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया निर्धारित किया है। इसके अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच 25 प्रतिशत अतिरिक्त किराया होगा।

दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो परमिट रद्द
प्रवक्ता ने बताया कि कैब सफेद रंग की होंगी। गुड़गांव और फरीदाबाद में कैब में एनसीआर रेडियो टैक्सी लोगो का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों से दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
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