जिन भूमि मालिकों की जमीन का अधिग्रहण गुड़गांव, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, नारनौल के कुछ सेक्टर विकसित करने के लिए किया गया था, उनसे आउसटीज कोटा के तहत प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
गुड़गांव के सेक्टर-4,5,7, 7-एक्सटेंशन, 9 , 9ए, 10, 10-ए, 12-ए, 15-भाग 1 व 2 , 22,23 तथा 23-ए विकसित करने के लिए जिन भूमि मालिकों की जमीन अधिग्रहण की गई थी।
वे आउसटीज कोटा के तहत प्लाट लेने के लिए एस्टेट ऑफिसर-1 हुडा गुड़गांव के पास निर्धारित प्रोफार्मा में 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते है।
30 जुलाई तक करना होगा आवेदन
गुड़गांव में सेक्टर- 27, 28, 33, 38, 39, 40,41,42, 43,45,46, 49,50,51, 52,56 व 57 विकसित करने के लिए जिन भूमालिकों की जमीन हुडा द्वारा अधिग्रहण की गई गई थी, वे भी कोटा के तहत प्लॉट प्राप्त करने के लिए एस्टेट ऑफिसर-2 हुडा गुड़गांव के पास आवेदन कर सकते हैं।
दूसरी ओर जिन भमालिकों की जमीन रेवाड़ी में सेक्टर-3(भाग-1 व 2),4,18 तथा 19 के लिए जमीन ली गई थी। वे कोटे के तहत प्लॉट लेने के लिए 30 जुलाई तक एस्टेट ऑफिसर हुडा रेवाड़ी के पास आवेदन कर सकते हैं।
आवेदकों को आउसटीज कोटा के तहत प्लाट पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से फैसले के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया है।