-याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर हुआ था एल्विश यादव पर केस, फिलहाल न्यायिक हिरासत में
-याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा व एल्विश पर एफआईआर की याचिका में है मांग
-गृह सचिव, डीजीपी, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर व एल्विश यादव को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एल्विश यादव व उसके समर्थकों से जान का खतरा बताते हुए तथा सिद्धू मूसेवाला की तरह कत्ल होने की आशंका जताते हुए पशु प्रेमियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने सुरक्षा मुहैया करवाने व एल्विश पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के गृह विभाग सचिव, डीजीपी, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर व एल्विश यादव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गाजियाबाद निवासी सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता ने एडवोकेट अनिरुद्ध सिंह शेरा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वह पीपल्स फॉर एनिमल के लिए काम करते हैं और पशुप्रेमी हैं। उन्होंने एल्विश यादव का वीडियो जारी किया था, जिसमें वह लगभग 50 अन्य लोगों के साथ विभिन्न सांपों का उपयोग कर रहा था, जो वन्यजीव अधिनियम के अनुसार निषिद्ध हैं। यह वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर-71 स्थित अर्थ आइकॉनिक नाम के मॉल में बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आशंका जताई है कि एल्विश यादव और उनके हमलावर अन्य अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनकी शिकायत पर ही एल्विश यादव पर केस दर्ज हुआ था और वह हिरासत में है। इस शिकायत के बाद से ही लगातार याचिकाकर्ताओं को धमकी दी जा रही है और उनका पीछा किया जा रहा है। दो बार उनकी कार के सामने कुछ लोगों ने कार लाकर खड़ी कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी। इस बारे में याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बाद में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें आशंका है कि यदि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो उनकी भी सिद्धू मूसेवाला व नफे सिंह राठी की तरह हत्या करवाई जा सकती है। एल्विश की राजनीति व स्थानीय पुलिस में बड़ी पहुंच है, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ताओं को बार-बार जान से मारने की धमकी मिल रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।