चंडीगढ़। कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद हरियाणा सरकार निजी स्कूलों के प्रति सख्त हो गई है। सरकार के आदेश पर पहले से ही पुलिस और आरटीए विभाग के अधिकारियों ने स्कूल बसों की चेकिंग कर दी है। इसके अलावा, विभाग ने स्कूलों में लगाए लए अन्य वाहनों को चेकिंग के लिए भी निर्देश दिए हैं, ताकि अन्य अनफिट वाहनों का प्रयोग बच्चों को लाने और ले जाने के लिए न किया जा सके।
शिक्षा विभाग की ओर से अब स्कूल वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी है। स्कूली वाहन 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से नहीं चल सकेंगे। इनमें ऑटो, ई-रिक्शा, कार, वैन, जीप, मिनी बसें शामिल हैं। अगर किसी रूट पर 20 से अधिक छात्रों की संख्या है तो वहां पर रोडवेज की बस लगाई जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले, विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में लगे सभी वाहनों की जांच के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। आगामी एक सप्ताह में इन वाहनों की रिपोर्ट तलब की गई है।