होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार और डिस्को को राहत मिलने की आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने खत्म कर दी। शनिवार से मध्य और दक्षिण मार्ग पर पड़ने वाले शराब के ठेकों, होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार और डिस्कोथेक में पर शराब सर्व नहीं होगी। यह आदेश चंडीगढ़ की होटल-रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा। चंडीगढ़ के 95 प्रतिशत होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार और डिस्को इसके दायरे में आ गए हैं।
ये दोनों मार्ग पूरे शहर की होटल इंडस्ट्री के साथ नाइट लाइफ के डिस्कोथेक, पब और बार कवर कर लेते हैं। इन दोनों मार्गों पर पड़ने वाले 23 ठेके भी नहीं खुलेंगे। इसका असर रोजगार पर पड़ सकता है। उधर होटल व्यवसायियों का कहना है कि वे सड़क पर उतर कर इस फैसले का विरोध करेंगे।
नेशनल हाईवे दक्षिण मार्ग
जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक होते हुए सेक्टर-34-35 के बीच से पंजाब जाने वाली सड़क नेशनल हाईवे में आती है। जेडब्ल्यू मेरियट तक इसे दक्षिण मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग पर ऑलटिस, टर्कवायस, जेडब्ल्यू मेरियट, मेट्रो, वेस्टर्न कोर्ट, ट्यूलिप, द फर्स्ट, हिमानी, पैडर्ल्स जैसे कई दूसरे होटल-रेस्टोरेंट और बार आते हैं। इन सभी जगह शनिवार से कहीं शराब सर्व नहीं हो सकेगी।
स्टेट हाईवे मध्य मार्ग
चंडीगढ़ का यह मुख्य मार्ग पंचकूला बॉर्डर से मुल्लांपुर को जोड़ता है। इस मार्ग पर पड़ने वाले 26, 7, 8, 9 और 17 सेक्टर में होटल ताज, प्रेजिडेंट, मियामी, क्यूब 9, ताव, सतवा, वेडा-26, कैफिना, तमजारा, किंगडम ऑफ बियर, द ग्रेट बियर, एफ बार, स्कॉर, जंक यार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज और पारा जैसे होटल-रेस्टोरेंट, पब, बार और डिस्कोथेक पड़ते हैं।
छोटे होटल-रेस्टोरेंट को फायदा
500 मीटर की परिधि से बाहर रहने वाले छोटे होटल और रेस्टोरेंट को फायदा होगा। बड़े होटलों का कस्टमर छोटे में शिफ्ट हो सकता है। सिटको के होटल शिवालिक व्यू और माउंट व्यू को भी इससे फायदा मिलेगा।