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राम रहीम के बाद अब राधे मां पर शिकंजा कसने की तैयारी, हाईकोर्ट में याचिका

Wed, 06 Sep 2017 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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राधे मां - फोटो : File Photo
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बाबा राम रहीम के खिलाफ चल रही कार्रवाई का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब राधे मां के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। कपूरथला निवासी सुरिंदर मित्तल ने याचिका दायर कर कपूरथला के एसएसपी पर हाईकोर्ट के 2015 के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया है।
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याचिका में कहा गया है कि राधे मां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कपूरथला के एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। एसएसपी को अब अगली सुनवाई पर यह बताना होगा कि क्या इस प्रकरण में राधे मां के खिलाफ कोई आपराधिक मामला बनता है। अगर कोई मामला बनता है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।

याचिका दाखिल करते हुए सुरिंदर मित्तल ने बताया कि वर्ष 2015 में भी उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि राधे मां खुद को मां दुर्गा का अवतार बताती है और लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करती हैं। अक्सर वे हाथ में त्रिशूल लिए मां दुर्गा का वेश धारण कर जागरणों में पहुंच जाती हैं। मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने एसएसपी कपूरथला को शिकायत भी दी गई थी परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच एक महिला ने उन्हें मुंबई से कॉल किया और बताया कि राधे मां उसके पति के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित कर रही है।
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राधे मां - फोटो : File Photo
इसके लिए उन्हें राधे मां के खिलाफ सबूत चाहिए। जब राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने याचिकाकर्ता को एक दिन तड़के साढ़े चार बजे खुद फोन किया। याची को उन्होंने पूछा कि उसे क्या चाहिए, जो चाहिए उसे मिल जाएगा।

याचिकाकर्ता ने इससे इनकार कर दिया। इसी बीच लगातार उसके फोन पर कॉल आने लगी। याची ने इन सभी कॉल की रिकार्डिंग कर ली और कहा कि यदि अब उसे परेशान किया तो वो इसे पुलिस को दे देगा। इसके बाद उसे धमकियां दी जाने लगीं।

इन सभी मामलों को एसएसपी के संज्ञान में लाया गया और उनसे राधे मां के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई। एसएसपी की ओर से जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उस वक्त हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए एसएसपी को आदेश दिए कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत सुने और कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई करें। 

अब याचिकाकर्ता ने दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेते हुए अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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