अब तत्काल टिकट कैंसल कराने पर 50 फीसदी रिफंड मिलेगा। यह नियम एक जुलाई से प्रभावी होगा। दिल्ली स्थित बड़ौदा हाउस मुख्यालय ने इस बाबत सभी मंडल प्रबंधकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। हालांकि, इस 50 फीसदी रिफंड के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
रेल अधिकारियों ने बताया कि अभी तक तत्काल टिकट में रिफंड का प्रावधान नहीं था, जिससे कई यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता था। अब यदि तत्काल में कन्फर्म सीट नहीं मिलती है तो नए नियमों के तहत 50 फीसदी का रिफंड मिलेगा।
रिफंड के लिए ये हैं शर्तें
अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को रिफंड के लिए स्टेशन पर ट्रेन के आने के समय से तीन घंटे पहले टिकट कैंसल करवाना होगा। यदि वह इससे कम समय में टिकट कैंसल करवाएंगे तो रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही टिकट कैंसल कराते समय बुकिंग के दौरान लगाया गया आईडी प्रूफ भी दिखाना होगा।