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रिश्वत मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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चंडीगढ़। 1.3 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में बठिंडा निवासी इंद्रजीत सिंह बाथ की अग्रिम जमानत याचिका को सीबीआई अदालत ने मंजूर कर दिया है। वीरवार को आरोपी ने याचिका देकर कहा था कि उसका नाम एफआईआर में नहीं है और न ही उस पर रिश्वत लेने का सीधा आरोप है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उसकी एक नाबालिग बेटी है जो उसकी आय पर ही निर्भर है। अगर उसे जमानत दे दी जाए तो वह जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे।
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जानकारी के अनुसार 30 मई 2019 को सीबीआई को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ सेक्टर-9 स्थित केंद्रीय सदन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लायमेंट कार्यालय के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर महेश चंद शर्मा और लेबर इंफोर्समेंट अफसर विवेक नाइक कुछ लोगों के साथ मिलकर बठिंडा स्थित निजी कंपनियों से श्रम कानू और ईपीएफ को लेकर महीने के हिसाब से पैसे लेते हैं। इसके बाद सीबीआई ने लेबर अधिकारियों समेत कुल पांच लोगों को पंचकूला के सेक्टर-10 से गिरफ्तार किया था लेकिन सीबीआई ने अदालत में सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सात लोगों में महेश चंद शर्मा (डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर), विवेक नाइक (इंफोर्समेंट लेबर अफसर), गुरमीत सिद्धू, (बिचौलिया), मुनीष गर्ग (बिचौलिया), अखंड राज सिंह नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्मचारी और दो निजी कर्मचारी इंद्रजीत सिंह बाथ व लखविंदर सिंह शामिल हैं।
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