चंडीगढ़। सुरक्षा अभियान के तहत सेक्टर-34 थाना पुलिस ने सेक्टर-45 स्थित तीन होटलों में कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराने पर तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना के आरोप में होटल संचालकों और प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान होटल प्रबंधन से कर्मचारियों के सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में पता चला कि कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था, जो 13 मई 2026 को जारी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन है।
पहले मामले में होटल ओ मान्यवर के मैनेजर वरुण को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। दूसरे मामले में होटल खुशी रेजिडेंसी के संचालक अशोक कुमार मिश्रा और तीसरे मामले में होटल न्यू स्वागत के संचालक दीपक आर्य के खिलाफ भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने कहा कि होटल और गेस्ट हाउस में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।