चंडीगढ़। तय वेंडिंग साइट मिलने के बावजूद दूसरी जगह रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले वेंडरों पर नगर निगम 21 और 22 अगस्त को कार्रवाई करेगा। पांचों जोन में विशेष अभियान चलाकर ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए साइट हासिल कर चुके पात्र वेंडरों को निर्धारित वेंडिंग स्थल पर शिफ्ट किया जाएगा।
निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 4400/2026 मलकीत सिंह एवं अन्य बनाम यूटी चंडीगढ़ एवं अन्य में दिए निर्देशों, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 और चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडिंग बायलॉज-2018 के तहत होगी। अभियान में इंफोर्समेंट, रोड्स और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ विंग की संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी।
पांच जोन में चलेगा अभियान
जोन-1 में सेक्टर-1 से 20 समेत खुड्डा अलीशेर, कैंबवाला, धनास और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। जोन-2 में सेक्टर-21 से 38, डड्डूमाजरा और बापूधाम, जबकि जोन-3 में सेक्टर-39 से 56, 61 से 64 और आसपास के गांव शामिल हैं। जोन-4 में मनीमाजरा, आईटी पार्क, किशनगढ़ और मौलीजागरां तथा जोन-5 में इंडस्ट्रियल फेज-1 व 2, रामदरबार, हल्लोमाजरा, रायपुर कलां-खुर्द और बहलाना में कार्रवाई होगी।
निगम ने स्पष्ट किया कि साइट मिलने के बाद पुरानी या अनधिकृत जगह पर दोबारा रेहड़ी लगाने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अभियान के दौरान शिफ्ट किए गए वेंडरों और हटाए गए अतिक्रमण का रिकॉर्ड तैयार कर संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट बनाई जाएगी।