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Chandigarh News: नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

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चंडीगढ़। नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उसकी पहचान पंजाब के रहने वाले नरिंदर सिंह के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने बीते साल 20 मई को महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया था कि एक दोस्त के जरिए पिछले साल उसकी मुलाकात नरिंदर से हुई थी। उसने बताया कि वह एक अच्छे संपर्क वाला व्यक्ति है और उसकी कई सरकारी अधिकारियों तक पहुंच है और उसने उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की है। उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। पीड़िता ने बताया कि वह उसके झांसे में आ गई। इसके बाद आरोपी उसे एक सरकारी आवास में ले गया। आरोपी ने उसे चाय दी जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। सरकारी वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने नरिंदर के खिलाफ मामला साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी मौखिक, चिकित्सा या फोरेंसिक साक्ष्य से साबित नहीं होते हैं।
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