चंडीगढ़। जिला अदालत ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ने और एक व्यक्ति से मारपीट के सात साल पुराने मामले में आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दरअसल, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला शिकायतकर्ता अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचा। बरी होने वालों में राजीव कुमार, गगनदीप और शैरी शामिल हैं। सेक्टर-11 थाना पुलिस में सेक्टर 24 निवासी कमलजीत ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि वारदात की रात करीब 11 बजे कुछ लोग हथियार लेकर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे थे। उसने बाहर आकर देखा तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 147,148,149,342,427 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। दर्ज मामले में संदीप उर्फ मेडी और ओमवीर का भी नाम शामिल था, लेकिन कुछ समय बाद संदीप का मर्डर हो गया और आरोपी ओमवीर अदालत कर से भगोड़ा कर दे दिया गया था।