चंडीगढ़। जिला अदालत ने 11 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले के आरोपी आढ़ती पवन कुमार को बरी कर दिया। चार साल पहले वर्ष 2017 में पवन के खिलाफ आरएस ट्रेडर्स कंपनी ने सेक्टर-26 थाने में केस दर्ज कराया था।
पवन के वकील अपूर्व ठाकुर ने बताया कि उनके मुवक्किल पर झूठा केस डाला गया था। उसने शिकायतकर्ता कंपनी से 11 लाख रुपये का कोई लेन-देन नहीं किया था। कंपनी कोर्ट में 11 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन का सबूत भी पेश नहीं कर सकी। इससे पहले कंपनी ने शिकायत में बताया था कि पवन कुमार सब्जी व फलों के आढ़त का काम करता है और 2017 से उनकी कंपनी से माल खरीद रहा था। सितंबर 2018 में उसने लाखों रुपये के सब्जी और फल खरीदे। इसके लिए उसने 20 सितंबर 2018 को कंपनी को 11 लाख रुपये का चेक दिया लेकिन कंपनी ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया।