चंडीगढ़। जिला अदालत ने हिट एंड रन मामले में एक आराेपी रोहित कुमार को बरी कर दिया। 10 अगस्त 2019 को हेड कांस्टेबल राजकुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सेक्टर 40 में ड्यूटी कर रहा था। इसी बीच सेक्टर 39-40 चौक की तरफ से आ रहे एक कार के चालक को फोन पर बात करते देख रोकने की कोशिश की तो कार चालक ने टक्कर मार वहां से भाग गया। इसमें वह काफी चोटिल हो गया। पुलिस की पीसीआर वैन ने उसे सेक्टर 16 के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। अदालत में शिकायतकर्ता के वकील आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिखा पाए, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव मेें बरी कर दिया।