आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा अपने यूथ मैनिफेस्टो की तुलना श्री गुरु ग्रंथ साहिब से करने और श्री हरिमंदर साहिब की तस्वीर के साथ झाड़ू दिखाने के मामले में यूटी पुलिस ने कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौप दी है। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि यह यहां का मामला नहीं बनता। इस पर चंडीगढ़ पुलिस कोई केस दर्ज नहीं कर सकती।
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता आशीष खेतान के खिलाफ आपराधिक शिकायत के मामले में पुलिस स्टेशन-34 के एसएचओ ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। पुलिस का कहना था कि घटना अमृतसर में घटी थी, ऐसे में चंडीगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं बनती। कोर्ट ने मामले में पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद इस पर विचार के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है।
जबकि मामले में शिकायतकर्ता वकील रविंद्र सिंह बस्सी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट हैं कि जहां संबंधित घटना को लेकर समाचार पत्र आए वहां भी संबंधित केस बन सकता है। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट पर बहस करने की बात कही है।
इससे पहले मामले में बीती 8 जुलाई को कोर्ट ने सेक्टर 34 के थाना प्रभारी को जांच सौंपी थी। केजरीवाल व खेतान के खिलाफ सिखों की धार्मिक भावनाएं को कथित रूप से ठेस पहुंचाने को लेकर केस दर्ज करने की मांग की गई थी।