चंडीगढ़। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी की पहचान सेक्टर-26 निवासी सरवन कुमार के तौर पर हुई है। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने सरवन को ट्रांसपोर्ट एरिया के बूथ नंबर-2 के पास शराब पीते हुए पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 68(1)(बी) और 510 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि दोषी शराब के नशे में धुत था और हंगामा कर लोगों को परेशान कर रहा था। अदालत ने सरवन कुमार को दोषी करार देते हुए उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे सात दिन की सजा काटनी होगी।