9455 जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा और पहली ही सुनवाई स्थगित हो गई। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवार, जोकि कई सालों से अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं, अपनी नियुक्ति पर लगी रोक के खिलाफ फिर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर रोक के आदेश को जारी रखा, वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर तय कर दी। इस मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी और भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश पर, जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था, को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।