चंडीगढ़। जिला अदालत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में 84 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी ठहराया है। उसे 5 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह मामला आईटी पार्क थाना क्षेत्र का है। बुजुर्ग ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर यह घिनौनी हरकत की थी। घटना 7 नवंबर 2024 को हुई थी। बच्ची शाम को दूध और ब्रेड लेने दुकान गई थी। आरोपी ने उसे अपने पास बुलाकर छेड़छाड़ की। बच्ची किसी तरह छूटकर घर पहुंची और रोते हुए मां को आपबीती बताई। मां ने तुरंत आईटी पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
अदालती कार्रवाई और फैसला
पुलिस ने बच्ची और परिजनों के बयान दर्ज किए। मेडिकल जांच और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। करीब डेढ़ साल तक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने बच्ची के बयान, चश्मदीद गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर बुजुर्ग को दोषी मानते हुए यह सख्त सजा सुनाई।