चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में मृतक अंबाला निवासी जतिंदर सिंह के परिवार को 33.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मृतक की पत्नी राजविंदर कौर, बेटी परनीत कौर, बेटा एकम सिंह, मां जसवीर कौर और पिता इकबाल सिंह ने याचिका दायर कर 75 लाख रुपये मुआवजा की मांग की थी। उन्होंने याचिका में उल्लेख किया कि 26 दिसंबर 2018 को रात करीब साढ़े 11 बजे जतिंदर मोटर साइकिल पर अंबाला से चंडीगढ़ जा रहा था। जब वह जीरकपुर पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार का बैलेंस अचानक बिगड़ गया और कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान कार जतिंदर की मोटर साइकिल से जा टकराई। जतिंदर के सड़क पर गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं। उन्हें जीएमसीएच-32 पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक पंचकूला सेक्टर-2 के हरियाणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और 20 हजार रुपये प्रति माह आय थी।
उधर, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में आरोपी ने कहा कि याचिका केवल अवैध मुआवजे के लिए दायर की गई है, उसकी कार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। वहीं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया कि वारदात के समय कार चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दलील सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने 33,60,112 रुपये के मुआवजा देने का फैसला सुनाया।