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Chandigarh News: वैवाहिक विवादों का समाधान करने के लिए हरियाण के हर जिले में 3 काउंसलर नियुक्त

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हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, पंजाब ने मांगी मोहलत
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चंडीगढ़ में एक साल में 700 मामलों का समाधान किया था, हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान


चंडीगढ़। वैवाहिक विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले में तीन परामर्शदाताओं की नियुक्त की गई है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को जानकारी सौंपने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि काउंसलर नियुक्त करने का कदम न केवल अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि उन पक्षों की सहायता भी करेगा, जिन्हें अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अदालती आदेश प्राप्त करने के लिए सालों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अपने आदेश में हाईकोर्ट की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा के गृह विभागों को अनुबंध के आधार पर हर जिले में तीन-तीन काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। इनका उद्देश्य पुलिस स्टेशनों के स्तर पर वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना था। हाईकोर्ट ने यह निर्देश जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ में काउंसलर की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए दिया था। चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशनों/अदालतों में लंबित शिकायतों में से एक साल की अवधि में 700 मामलों का समाधान किया था। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया था।
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