हरियाणा के 23 फीसदी आबादी (40 लाख से अधिक लोग) किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल कर रही है। इससे सेहत को होने वाले नुकसान को देखते हुए नगर निगम ने जेनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग से नई पहल करने का फैसला लिया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो नियमों की अनदेखी करने वाले तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की जाएगी।
ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2016-17 के मुताबिक हरियाणा की 23.06 फीसदी आबादी तंबाकू उत्पादों का सेवन कर रही है। इनमें धूम्रपान करने वालों की संख्या सर्वाधिक है, जिन्हें कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है।
नगर निगम पंचकूला के कमिश्नर राजेश जोगपाल ने बताया कि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 131 और कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर एक जनवरी से कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माना या ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करने का भी प्रस्ताव है। सर्वें का जिक्र करते हुए निगम आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में करीब 70 फीसदी लोग कहीं न कहीं धूम्रपान के कारण सेकेंड हैंड स्मोकर बन चुके हैं। खुद अगर धूम्रपान न भी करते हो फिर भी बीमारियों का खतरा उन पर भी मंडरा रहा है।