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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की जेल

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चंडीगढ़। जीरकपुर के होटल में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 1.55-1.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान चंडीगढ़ के गांव निवासी शंकर, सुरेश और कमल जोशी के रूप में हुई है।
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मामला 29 अक्तूबर 2017 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके तीन बच्चे हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी 16 वर्ष की है, जो कि बीए की छात्रा है। वारदात के दिन पीड़िता सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली, लेकिनवापस घर वापस नहीं लौटी। पीड़िता के पिता ने तीनों आरोपियों पर शक जताया और पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। 8 नवंबर 2017 को पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। फरवरी 2018 में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। जांच में सामने आया कि तीनों ने कॉलेज के पास से पीड़िता को उठाया था और उनमें से एक आरोपी का डीएनए भी मैच हो गया था। वारदात स्थल होटल में भी एक आरोपी की मौजूदगी पाई गई थी। इन सब साक्ष्यों को पुलिस ने सुनवाई के दौरान जिला अदालत में पेश किया था। इसके बाद न्यायालय ने वीरवार को आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है।
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