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Chandigarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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चंडीगढ़। औद्योगिक थाना क्षेत्र में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस की शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर मामले में नामजद दोषी अंकित निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश को 20 साल की कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि वह अंकित को साल 2022 से जानती है। वह एक होटल में काम करता था। स्कूल के बाहर उसकी कई बार उससे मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन अंकित उसे सेक्टर-29 में अपने दोस्त के कमरे में बुलाया और शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह से गर्भवती हो गई। अंकित ने धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताएगी तो जान से मार देगा लेकिन गर्भवती पर उसके परिजनों को पता चल गया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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