चंडीगढ़। जिला अदालत ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी 23 साल के रिश्तेदार को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी की पहचान सेक्टर-45 निवासी के रूप में हुई है। दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर- 34 थाना पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह जिस मकान में परिवार के साथ रहती है, उसमें ही उसका आरोपी रिश्तेदार भी रहता था। बीते तीन माह से आरोपी उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बार-बार उल्टियां आने पर मां उसे अस्पताल गई। अस्पताल में उसे पता चला कि वह 9 सप्ताह की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत केस दर्ज किया था।