रोहतक नगर निगम की प्रारंभिक वार्डबंदी की अधिसूचना जारी
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम के आरक्षित वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक 46 में से 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं, सरकार ने रोहतक नगर निगम की वार्डबंदी की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक रोहतक नगर निगम में 22 वार्ड होंगे। सरकार ने इस अधिसूचना से यह भी सूचना दी है कि यदि इस पर किसी की आपत्ति या सुझाव है तो वह दस दिन के भीतर रोहतक उपायुक्त के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 46 में से पांच वार्ड अनुसूचित जाति से संबंधित होंगे। इनमें वार्ड नंबर-12, 14, 33, 34 और 45 शामिल हैं। इनमें से 33 और 45 नंबर वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वार्ड नंबर छह और 46 पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे। इनमें से वार्ड नंबर छह पिछड़े वर्ग की महिला सदस्य के लिए आरक्षित होगा। वहीं, वार्ड नंबर-दो, पांच, 13, 15, 17, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 37 और 43 सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।