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समझौता ब्लास्ट केस: एनआईए कोर्ट में हुई सुनवाई, नहीं दर्ज हुए बयान

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कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि लगाई
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समझौता ब्लास्ट केस: एनआईए कोर्ट में हुई सुनवाई, नहीं दर्ज हुए बयान

- कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि लगाई
- कोर्ट में असीमानंद समेत सभी आरोपी हुए पेश

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में बुधवार को पंचकूला स्थित एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी आरोपी पेश हुए। लेकिन सुनवाई के दौरान आरोपियों के बयान दर्ज नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। भारत-पाकिस्तान के बीच एक सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। 19 फरवरी को दर्ज पुलिस एफआईआर के मुताबिक 23:53 बजे दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दिवाना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में धमाका हुआ था। इसकी वजह से दो जनरल कोच में आग लग गई थी। मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे। बाद में पुलिस को घटनास्थल से दो ऐसे सूटकेस बम मिले जो फट नहीं पाए थे। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी असीमानंद हैं।
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