लकी ड्रॉ स्कीम और फ्री गिफ्ट का नहीं किया वादा पूरा
- लकी ड्रा और इंश्योरेंस का कंपनी ने नहीं निभाया वादा
- फोरम ने 7000 रुपये का कंपनी पर किया जुर्माना, 20 दिनों में भुगतान के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
लकी ड्रा और इंश्योरेंस मुहैया करवाने का वादा कर, इसे पूरा नहीं करने पर पंचकूला कंज्यूमर फोरम ने एलजी इंडिया को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मामले में दोषी करार दिया है। फोरम ने उपभोक्ता को 7000 रुपये सहित मुकदमा खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की शिकायत नवंबर 2017 में की गई थी।
पंचकूला निवासी पंकज चांदगोठिया ने बताया कि उन्होंने 14 अक्तूबर 2017 को सेक्टर-20 पंचकूला में एलजी के शोरूम 14 अक्तूबर, 2017 को सेक्टर-20 स्थित एलजी शोरूम में 12,400 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी। दीपावली के मौके पर कंपनी की ओर से एक लकी ड्रा स्कीम के साथ फ्री इंश्योरेंस का वादा किया गया था। लेकिन उपभोक्ता ने जब लकी ड्रॉ कूपन और फ्री इंश्योरेंस के दस्तावेज मांगे तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि ई-मेल के जरिये भेजा जाएगा। 20 दिनों तक भी जब ये दस्तावेज नहीं मिले तो पंकज चांदगोठिया ने ई-मेल भेजकर कंपनी से अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद एलजी ने अपने ही लेटर हेड पर एक बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी की एक कथित पॉलिसी भेज दी गई।
इस पर चांदगोठिया ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने फोरम में अपने जवाब में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने अपनी ई-मेल आईडी नहीं दी, इसलिए लकी ड्रा में उनका नाम शामिल नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता ने अपनी बहस में कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी केवल इंश्योरेंस कंपनी ही दे सकती है, एलजी की ओर से मुहैया दस्तावेज, महज एक सर्कुलर है। उन्होंने कहा कि एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी को दे दिया है तो ई-मेल क्यों नहीं देते। बुधवार को फोरम ने अपना फैसला सुनाया। इसमें एलजी और बजाज एलायंज को सभी दस्तावेज शिकायतकर्ता को देने को कहा है। उन्हें हुई मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर 5000 रुपये सहित दो हजार रुपये मुकदमा खर्च 30 दिनों में देने का आदेश जारी किया है।