जींद के ध्यानार्थ..........
सीबीआई की अदालत ने पांच पुलिस कर्मियों को सुनाई सजा
सफीदों पुलिस स्टेशन में 2004 में हिरासत में हुई थी स्नैचिंग मामले के आरोपी की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
अवैध रूप से एक व्यक्ति को कस्टडी में रखने के आरोप में सीबीआई अदालत ने पांच पुलिस कर्मियों को दोषी करार देते हुए एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जींद के सफीदों का है, जहां अप्रैल 2004 में सफीदों पुलिस ने विनोद कुमार उर्फ बावा को चेन स्नैचिंग मामले में हिरासत में लिया था। 24 घंटे तक उसे हिरासत में रखा गया, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उसकी हालत बिगड़ने पर पीजीआई, रोहतक ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी।
मृतक विनोद कुमार के भाई सुरेंद्र कुमार ने इस संबंध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि इस केस में सीबीआई ने धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। विनोद कुमार की मौत के बाद पोस्टमार्टम में कुछ सामने नहीं आया। सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को सफीदों पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ रतन सिंह को सजा सुनाई। इस मामले में एएसआई सत्यवान, एएसआई सतपाल, एसआई राम मेहर सिंह और सोमपाल को भी एक-एक साल की सजा सुनाई। सभी पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।