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पंचकूला सेक्टर 1

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कंज्यूमर फोरम ने पांच हजार का जुर्माना लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
मोबाइल की डिलीवरी के मामले में कंज्यूमर फोरम ने ऑनलाइन कंपनी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कंज्यूमर फोरम द्वारा दिए गए फैसले में ऑनलाइन कंपनी को कंज्यूमर के मोबाइल की राशि 10 हजार आठ सौ रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का फैसला सुनाया है। वहीं, कंज्यूमर को मोबाइल कंपनी को वापस करने को कहा गया। कंज्यूमर को हुई शारीरिक व मानसिक परेशानी को लेकर कंपनी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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मामला सेक्टर 18 की आरू सिंगला का है। आरू ने 3 दिसंबर 2015 को ऑनलाइन कंपनी ई-बे प्राइवेट लिमिटेड से माइक्रोमैक्स का मोबाइल बुक किया। जिसकी कीमत 10, 818 रुपये थी। मोबाइल की पेमेंट डिलीवरी के समय देनी थी। 4 दिसंबर 2015 को कंपनी ने कंज्यूमर का मोबाइल डिस्पैच किए जाने की सूचना दी गई और कैश पेमेंट किए जाने को कहा गया। 7 दिसंबर 2015 को कंज्यूमर ने मोबाइल की डिलीवरी रिसीव की तो उसमें ब्लैक कलर की जगह गोल्डन कलर का मोबाइल था। यही नहीं कंज्यूमर के इन्वाइस पर पंचकूला सेक्टर18 के बजाए चंडीगढ़ सेक्टर 7सी का पता लिखा हुआ था। उपभोक्ता ने मामले की तुरंत शिकायत ऑनलाइन कंपनी को की और कंपनी से सिल्वर कलर मोबाइल को रिप्लेस कर ब्लैक कलर का मोबाइल देने को कहा। लेकिन कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कंज्यूमर ने 15, 17, 19, 20 व 21 दिसंबर को ई-मेल के माध्यम से मोबाइल रिप्लेस करने या फिर पैसा वापस करने को कहा। हारकर कंज्यूमर ने मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दे दी। फोरम के प्रधान धर्मपाल व सदस्य अनिता कपूर की बेंच ने मामले में फैसला सुनाया।
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