एनसीबी की कार्रवाई में पकड़ा गया था आरोपी, एमडीएमए की व्यावसायिक मात्रा रखने पर अदालत ने सुनाई सजा
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। यूके, फ्रांस और जर्मनी से अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल के जरिये नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ मंगवाने के मामले में सोलन निवासी पंकज शर्मा को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश, सोलन की अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला चार जुलाई 2023 का है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को सूचना मिली थी कि यूके से आने वाले एक अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल में नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं। अनुमति मिलने के बाद एनसीबी ने नियंत्रित डिलीवरी की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान सोलन हेड पोस्ट ऑफिस में पंकज शर्मा को पार्सल लेते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान फ्रांस से आए दूसरे पार्सल से 56.2 ग्राम एमडीएमए और जर्मनी से आए तीसरे पार्सल से 4.4 ग्राम कोकीन बरामद की गई। एनसीबी की जांच में सामने आया कि आरोपी यूरोप के अलग-अलग देशों से अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थ मंगवा रहा था।
डाक विभाग और वैज्ञानिक साक्ष्यों से आरोप साबित
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने डाक विभाग के कर्मचारियों की गवाही, पार्सल डिलीवरी से जुड़े दस्तावेज, बरामदगी और वैज्ञानिक जांच से संबंधित साक्ष्य अदालत में पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा। अदालत ने एमडीएमए की व्यावसायिक मात्रा रखने के दोष में पंकज शर्मा को 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।