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फैसला: हरियाणा के निजी स्कूल कल से अनिश्चितकाल के लिए बंद

Thu, 05 May 2016 12:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
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स्कूल जाते बच्चे - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा के निजी स्कूल पांच मई से अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाएंगे। निजी स्कूल संचालकों ने यह फैसला मंगलवार को मुरथल रोड स्थित श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया।
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बैठक हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ तथा सहोदय के संयुक्त बैनर तले आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश के लगभग 15 जिलों से निजी स्कूल संचालक पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र मान ने की। बैठक के बाद पत्रकारवार्ता को भी संबोधित किया गया।

वार्ता के दौरान बिजेंद्र मान ने अनिश्चितकालीन बंद की तीन मुख्य मांगें बताई। पहली मांग नियम 134-ए को खत्म करना, दूसरा आरटीई लागू करना तथा तीसरा सुरक्षा मुहैया करवाना है।
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पत्रकारवार्ता के दौरान सहोदय के प्रदेशाध्यक्ष एसएस गोसाईं फरीदाबाद, जयपला सैनी पानीपत, विजय निर्मोही फतेहाबाद, सुभाष श्योराण जींद, जितेंद्र लाठर झज्जर, सुरेश फरीदाबाद, संजय भाटिया करनाल, वीरेंद्र बंसल, दिलबाग खत्री, राकेश कुच्छल, आशीष आर्य, एसके शर्मा आदि मौजूद रहे। 
 
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नियम 134-ए में नहीं देंगे दाखिला, आरटीई में पढ़वा लो

स्कूल में म्यूजिक क्लास लगाते हुए बच्चे
बैठक के दौरान निजी स्कूल संचालकों ने नियम 134-ए को लेकर अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। निजी स्कूल संचालकों ने इसके तहत एक भी दाखिला देने से मना कर दिया है। बता दें कि इससे पहले स्कूल संचालक ये कह रहे थे कि अगर सरकार पैसे दें तो वे नियम के तहत बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अब वे नियम 134-ए की बजाए आरटीई में बच्चे पढ़ाने की बात कह रहे हैं। 

5 को ड्रॉ के बाद हो सकता है नुकसान, इसलिए लिया फैसला
5 मई को नियम 134-ए का ड्रॉ आना है। पिछले वर्ष भी इसी नियम के तहत एक स्कूल में आग लगाने का प्रयास किया गया था। इसलिए उन्हें सुरक्षा चाहिए। इसके अलावा जब तक नियम 134-ए को खत्म कर आरटीई लागू नहीं करेंगे, तब तक स्कूल बंद ही रहेंगे।

हाईकोर्ट में अवमानना का केस करेंगे दायर : विमल 
निजी स्कूल संचालकों द्वारा 5 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में कहा कि अगर निजी स्कूल संचालक 5 मई को ड्रॉ के बाद भी दाखिला नहीं देंगे तो उनके खिलाफ संघ हाईकोर्ट में जाएगा और अवमानना का मामला दर्ज करवाएगा। उन्होंने कहा कि नियम 134-ए के तहत दाखिला देने से स्कूल संचालक आनाकानी नहीं कर सकते।
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