1 आरडब्ल्यूए सदस्यों को दी जा रही छूट की सीमा प्रति सदस्य, प्रति माह 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की गई है।
2 आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने वाली सेवा को जीएसटी से छूट दी गई है।
3 टेलरिंग सेवा पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
4 मेट्रो, मोनो रेल निर्माण परियोजनाओं पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है।
5 भारत से बाहर प्लेन के जरिये सामान भेजने पर परिवहन सेवाओं को छूट दी गई है।
6 समुद्री जहाज से भी माल देश से बाहर भेजने पर छूट मिलेगी। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
7 सरकार, स्थानीय निकाय और सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाली कानूनी सेवा को कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
8 मिड डे मील के लिए बनने वाले भवन पर जीएसटी 12 फीसदी लागू होगा।
9 लेदर गुड्स और फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब वर्क सेवा पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
10 कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई की दर घटा कर 18 से 5 फीसदी (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) और 12 फीसदी (आईटीसी सहित) की गई है।