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गिरफ्तार होंगे आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन निदेशक, SC ने दिया आदेश

Thu, 28 Feb 2019 04:00 PM IST
kapil sharma बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन तीनों की निजी संपत्ति की भी कुर्की होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। 

इस मामले में सुनाया फैसला

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक आपाराधिक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट फिलहाल आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के मामले की सुनवाई कर रहा है। 

संपत्ति होगी जब्त

कोर्ट इससे पहले ही आम्रपाली समूह की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे रखा है। इन संपत्तियों में कंपनी के द्वारा खरीदे गए फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्तियां शामिल हैं। निजी संपत्ति में कंपनी के सीएमडी अनिल शर्मा का दक्षिण दिल्ली में स्थित बंगला भी शामिल है। 

कोर्ट ने लगाई लताड़

कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं। कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से कहा कि वो घर खरीदारों से मिले पैसे को सोमवार तक जमा करें। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।

एनसीएलटी में शुरू हुई दिवालिया प्रक्रिया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आम्रपाली ग्रुप की तीन कंपनियों को भी जल्द दिवालिया घोषित कर सकती है। जिन तीन कंपनियों को दिवालिया किया जाएगा उनमें सिलिकॉन सिटी, अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन और आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

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प्राधिकरण ने बैंक ऑफ बड़ौदा दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित किया है। इस फैसले से करीब 1 हजार घर खरीदने वालों पर असर पड़ेगा। कंपनी का बैंकों के ऊपर करीब 700 करोड़ से  अधिक की देनदारी है। 

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